दिल्ली :दिल्ली के एक उपभोक्ता मंच ने विमानन कंपनी इंडिगो को एक महिला को गंदी और दागदार सीट उपलब्ध कराने के लिए सेवा में कमी का दोषी माना। उपभोक्ता मंच ने इसी के साथ महिला यात्री को हुई असुविधा, पीड़ा और मानसिक परेशानी के लिए 1.5 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। नयी दिल्ली जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने पिंकी नामक महिला यात्री द्वारा दर्ज कराई की शिकायत पर सुनवाई की। एयरलाइन कंपनी इंडिगो को अब यात्रियों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं को पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि एक मामले में दिल्ली उपभोक्त मंच ने इंडिगो पर शिकंजा कसते हुए यात्री को मुआवजा देने का निर्देश दिया है। यह मामला यात्री को खराब सीट उपलब्ध कराने का है। महिला ने आरोप लगाया गया था कि इस साल दो जनवरी को जब वह बाकू से नई दिल्ली की यात्रा कर रही थी, तो उसे ‘अस्वच्छ, गंदी और दागदार’ सीट उपलब्ध कराई गई थी। आयोग में अध्यक्ष पूनम चौधरी और सदस्य बारिक अहमद और शेखर चंद्र हैं। पिंकी ने आरोप लगाया कि इस मुद्दे के संबंध में उनकी शिकायत को ‘‘खारिज कर दिया गया और असंवेदनशील रवैया अपनाया गया।
इंडिगो एयरलाइंस को खराब सुविधा के लिए यात्री को मुआवजा देना होगा-उपभोक्ता मंच का निर्देश
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