आरोपी निजामुद्दीन से जुड़ी प्रॉपर्टी पर कार्रवाई शुरू-होली के दिन गुब्बारा फेंकने से शुरू हुआ था विवाद चला बुलडोज़र

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दिल्ली :उत्तम नगर में होली के दिन 26 वर्षीय तरुण की पीट-पीटकर हत्या के मामले में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है. दिल्ली नगर निगम (MCD) की टीम ने आरोपी निजामुद्दीन से जुड़ी संपत्ति पर बुलडोजर लेकर पहुंच गई है. वहीं आरोपी के घर को तोड़ने का काम भी शुरू कर दिया गया है. इस मामले में पुलिस अब तक एक नाबालिग समेत 7 आरोपियों को पकड़ चुकी है और आगे की जांच जारी है.उत्तम नगर में युवक की हत्या के बाद प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहा है. 8 मार्च को दिल्ली नगर निगम की टीम बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंची और आरोपी निजामुद्दीन से जुड़ी प्रॉपर्टी पर कार्रवाई शुरू कर दी. अधिकारियों के मुताबिक, जांच के दौरान इस संपत्ति में अवैध निर्माण पाए जाने के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई.

इलाके में हालात को देखते हुए भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया था. प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं और मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.

होली के दिन गुब्बारा फेंकने से शुरू हुआ विवाद

पुलिस के मुताबिक, यह घटना होली के दिन पानी का गुब्बारा फेंकने को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद हुई. जानकारी के अनुसार एक लड़की ने कथित तौर पर दूसरे समुदाय की एक महिला पर पानी का गुब्बारा फेंक दिया था, जिसके बाद दोनों परिवारों के बीच कहासुनी शुरू हो गई.

देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और दोनों पक्षों के लोग सड़क पर इकट्ठा हो गए. इसके बाद झगड़ा हिंसक हो गया और दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई. इस दौरान कुल आठ लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया.

मारपीट में घायल तरुण की इलाज के दौरान मौत

घटना में 26 वर्षीय तरुण को गंभीर चोटें आई थीं. उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन गुरुवार को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. तरुण की मौत के बाद मामले ने और गंभीर रूप ले लिया और इलाके में तनाव की स्थिति बन गई.

पुलिस ने बताया कि शुरुआत में मामला भारतीय न्याय संहिता की धारा 110 और 3(5) के तहत दर्ज किया गया था. हालांकि तरुण की मौत के बाद एफआईआर में धारा 103(1) यानी हत्या की धारा भी जोड़ दी गई.

1 COMMENT

  1. बिना दोषी सिद्ध हुए किसी आरोपी की घर सम्पत्ति पर बुलडोजर एक्शन ग़लत है। अयोध्या में इसी तरह की एक घटना में आरोपी की बेकरी और व्यापारिक संस्थान बुलडोजर कर दिया गया।बाद में अदालत ने उसे निर्दोष पाया। उसकी जेल की अवधि और सम्पत्ति नाश का हर्जाना कोन भरेगा? एक गंभीर सवाल?

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