सहारनपुर में पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल की 56 संपत्तियों को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क करने का आदेश जारी किया गया

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सहारनपुर। पूर्व एमएलसी मोहम्मद इकबाल की अवैध रूप से अर्जित दो अरब 76 करोड़ अर्जित की संपत्ति को कुर्क किया गया।

डीएम ने तहसीलदार बेहट को संपत्तियों का प्रशासक नियुक्त किया गया है। हाजी इकबाल के विरुद्ध सहारनपुर व अन्य जनपदों समें दूसरे राज्यों के विभिन्न थानों में लगभग 50 मुकदमें दर्ज हैं।

जिलाधिकारी मनीष बंसल ने बताया कि मोहम्मद इकबाल पुत्र अब्दुल वहीद, मोहम्मद जावेद, मोहम्मद वाजिद, अलीशान, अफजाल पुत्रगण मोहम्मद इकबाल उर्फ बाला निवासी मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर व इकबाल के नौकर सह अभियुक्त नसीम पुत्र अब्दुल गफूर व राव लईक पुत्र सईद अहमद निवासी ग्राम रायपुर थाना मिर्जापुर एक गिरोहबन्द व्यक्ति हैं।

इनके विरूद्ध थाना मिर्जापुर में 2022 में गैंग्स्टर अधिनियम में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सहारनपुर ने गैंग लीडर हाजी इकबाल की अवैध धन से अर्जित की गई करीब दो अरब रुपये की 56 संपत्तियों को कुर्क करते हुए तहसीलदार बेहट को प्रशासक नियुक्त किया है। डीएम मनीष बंसल ने बताया कि तहसीलदार बेहट को कुर्क की गई संपत्ति के उचित व प्रभावी प्रबंध के लिए निर्देशित किया गया है।

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