मुंबई : हाईकोर्ट ने कहा कि ईडी ने दुर्भावनापूर्ण तरीके से काम किया और मामले में शिकायतकर्ता पर भी समान जुर्माना लगाया

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मुंबई :हाईकोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता या ईडी द्वारा आरोपित धोखाधड़ी का कोई तत्व नहीं देखा गया है. यदि कोई धोखाधड़ी शामिल नहीं है, तो वर्तमान मामले में कोई अपराध की आय या आपराधिक गतिविधि का पता नहीं चला है. हाईकोर्ट ने ईडी को सुप्रीम कोर्ट में फैसले को चुनौती देने के लिए चार सप्ताह का समय दिया.बॉम्बे हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पर कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने और दो पक्षों के बीच सिविल विवाद को आपराधिक मामले में बदलने के लिए ₹1 लाख का जुर्माना लगाया है. हाईकोर्ट ने कहा कि ईडी ने दुर्भावनापूर्ण तरीके से काम किया और मामले में शिकायतकर्ता पर भी समान जुर्माना लगाया.

क्या है मामला?
शिकायतकर्ता गुल आछरा ने 2007 में राकेश जैन से कमला डेवलपर्स के अशोक कॉन्क्लेव में एक कमर्शियल कॉम्पलेक्स खरीदा था ताकि एक होटल बना सके. उन्होंने होटल में लग्जरी सुविधाओं को बनाने का काम सदगुरु एंटरप्राइजेज को दिया और ₹4.27 करोड़ का पेमेंट भी किया. बीएमसी से ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिलने में कुछ बदलाव हुए जिसके चलते एग्रिमेंट के नियमों के मुताबिक उल्लघंन हुआ. इनको सदगुरु एंटरप्राइजेज ने लिखित में स्वीकार किया. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में इसका जिक्र भी किया है.

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