दिल्ली :भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने सोमवार को अहम फैसला लेते हुए बैंकों को निर्देश दिए हैं कि अब 10 वर्ष से अधिक उम्र के नाबालिग बच्चे खुद अपना सेविंग्स या टर्म डिपॉजिट अकाउंट खोल और संचालित कर सकेंगे। नए दिशानिर्देशों के मुताबिक, बच्चों को इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम कार्ड जैसी सुविधाएं भी दी जा सकेंगी, लेकिन यह बैंकों की जोखिम नीति (Risk Policy) पर निर्भर करेगा। साथ ही, मां को भी अब बच्चों के लिए आधिकारिक गार्जियन के रूप में मान्यता दी गई है, जो पहले सिर्फ पिता या लीगल गार्जियन को मिलती थी। ये नियम 1 जुलाई 2025 तक देशभर में सभी बैंकों द्वारा लागू करना अनिवार्य होगा।
अब 10 वर्ष से अधिक उम्र के नाबालिग बच्चे खुद अपना सेविंग्स या टर्म डिपॉजिट अकाउंट खोल और संचालित कर सकेंगे
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