मुंबई :महाराष्ट्र से पहले कई अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया उपयोग को लेकर गाइडलाइंस जारी की हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए सोशल मीडिया गाइडलाइंस जारी कीं थीं। इनमें बिना अनुमति के सोशल मीडिया, अखबार, टीवी, या रेडियो पर बयान देने, लेख लिखने, या सरकार की नीतियों पर टिप्पणी करने पर रोक लगाई गई। नियमों का उल्लंघन करने पर विभागीय कार्रवाई का प्रावधान है। गाइडलाइंस में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, और सोशल मीडिया (फेसबुक, एक्स, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आदि) को शामिल किया गया है।
जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने भी सरकारी कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया दिशानिर्देश जारी किए। इनमें कर्मचारियों को ऐसी सामग्री या टिप्पणियां पोस्ट करने से मना किया गया जो अश्लील, धमकी देने वाली, या आचरण नियमों का उल्लंघन करने वाली हों।महाराष्ट्र में सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नए सोशल मीडिया दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिससे गोपनीय सरकारी सूचनाओं के प्रसार, सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचना फैलाने और सरकारी नियमों का उल्लंघन करते हुए सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने जैसी कई समस्याओं को रोका जा सके।सरकारी दिशानिर्देशों का पालन न करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने नए दिशानिर्देशों के साथ एक परिपत्र जारी किया है।