दिल्ली :अदालत ने कहा कि राज्य सरकारें उन अनाथ बच्चों का सर्वे करें जिन्हें स्कूलों में प्रवेश मिल चुका है और जिनको अब तक प्रवेश नहीं मिला। कोर्ट ने कहा कि जिन बच्चों को पढ़ाई का अधिकार नहीं मिला, उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, यह भी बताया जाए। इसके साथ ही उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से कहा गया कि वो 2027 की जनगणना में अनाथ बच्चों के आंकड़े भी शामिल करने पर विचार करे।सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक मामले में सुनवाई के दौरान सभी राज्यों को अहम निर्देश दिए। इसके तहत कोर्ट ने सभी राज्यों को निर्देश दिए कि वे उन अनाथ बच्चों का सर्वे करें, जिन्हें शिक्षा का अधिकार कानून 2009 (आरटीई एक्ट) के तहत फ्री और अनिवार्य शिक्षा नहीं मिली है। ये आदेश न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया, जिसमें अनाथ बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण की मांग की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को निर्देश दिया- उन अनाथ बच्चों का सर्वे करें जिन्हें शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के तहत मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा नहीं मिली
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