देहरादून :सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में आज से लागू समान नागरिक संहिता (UCC) के तहत सहजीवन (लिव-इन) संबंध का पंजीकरण राज्य में रहने वाले जोड़े की सुरक्षा के दृष्टिकोण से अनिवार्य बनाया गया है। यहां यूसीसी को लागू करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘लिव-इन’ संबंध के पंजीकरण को अनिवार्य बनाए जाने पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि यह जोड़े की निजता को समाप्त करने का प्रयास है।सीएम धामी ने कहा कि किसी भी धर्म के व्यक्ति को तब तक दूसरी शादी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि उसका जीवनसाथी जीवित है। उन्होंने कहा कि सभी धर्मों में बेटियों को संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लिव-इन रिलेशनशिप को पंजीकृत कराना होगा। रजिस्ट्रार जोड़े के माता-पिता को सूचित करेगा। उन्होंने कहा कि लिव-इन रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चों को भी समान संपत्ति का अधिकार मिलेगा।उत्तराखंड में सोमवार को समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू कर दिया गया। इसके साथ ही उत्तराखंड स्वतंत्र भारत में ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। देहरादून के मुख्यमंत्री आवास में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिसूचना जारी कर यूसीसी को लागू किया।
सभी धर्मों में बेटियों को संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा:पुष्कर सिंह धामी
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