सहारनपुर :अदालत ने हाजी इकबाल के भाई को 12 वर्ष के कारावास तथा पांच लाख 10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। जबकि नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ के मामले में तीन बेटों को छह- छह वर्ष के कारावास और छह लाख 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। वसूले गए अर्थदंड का 90 फीसदी हिस्सा पीड़ित पक्ष को दिया जाएगा।
तीन साल तक चली कानूनी कार्रवाई में शनिवार को फैसला आया। हालांकि इस मामले में अदालत ने शुक्रवार को ही चारों आरोपितों को दोषी करार देते हुए हिरासत में लेने के आदेश कर दिए थे। शनिवार को सजा पर सुनवाई हुई। आरोपित पक्ष के अधिवक्ता ने अदालत से रहम की अपील की वही विशेष लोक अभियोजक गुलाब सिंह ने कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की बात कही।हाजी इकबाल के भाई और बेटों को सजा सुनाई गई है। भाई को 12 वर्ष के कारावास तथा पांच लाख 10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी जिसके बाद हाजी इकबाल के भाई महमूद अली पर सामूहिक दुराचार जबकि तीन बेटों जावेदअफजाल व आलीशान पर पॉक्सो एक्ट की धारा के साथ-साथ छेड़छाड़ के आरोप में चार्जशीट पेश की गई थी।