अब्बास अंसारी ने एमपीएमएलए कोर्ट के फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को निरस्त कर दिया था। अब विधानसभा सचिवालय ने अब्बास अंसारी की सदस्यता बहाल करने का आदेश जारी किया है। मुख़्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता बहाल हो गई है। अब्बास अंसारी ने 2022 का विधानसभा चुनाव मऊ से जीता था। मऊ के एमपीएमएलए कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में अब्बास अंसारी को दो साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद अब्बास की विधानसभा से सदस्यता खत्म कर दी गई थी।विधानसभा की ओर से जारी आदेश में कहा गया, ‘अब्बास अंसारी उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष प्रस्तुत की गई पुनरीक्षण याचिका संख्या-3698/2025 में उच्च न्यायालय द्वारा अब्बास अंसारी के विरुद्ध पारित दोष सिद्ध (Conviction) के आदेश को निलम्बित (Suspend) किया गया है। उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 20 अगस्त, 2025 को पारित आदेश के आलोक में अब्बास अंसारी की भारत का संविधान के अनुच्छेद-191 (ड.), सपठित धारा-8, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अंतर्गत मानी गई निरर्हता, न्यायालय द्वारा पारित किए जाने वाले आदेशों के अधीन, निष्प्रभावी मानी जाएगी।