मामला हालही में कोच्चि (एर्नाकुलम जिला) के पल्लुरुथी इलाके में स्थित सेंट रीटा पब्लिक स्कूल से जुड़ा है। यह एक सीबीएसई से संबद्ध अल्पसंख्यक संस्थान है, जो लैटिन कैथोलिक चर्च द्वारा संचालित है।
यहां कक्षा 8 की एक मुस्लिम छात्रा ने जून 2025 में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से स्कूल की यूनिफॉर्म का पालन किया, लेकिन 7 अक्टूबर 2025 को पहली बार हिजाब (हेडस्कार्फ) पहनकर स्कूल आई। स्कूल प्रबंधन ने हिजाब को यूनिफॉर्म नीति का उल्लंघन बताते हुए छात्रा को कक्षा में प्रवेश नहीं दिया।
स्कूल ने 2018 के केरल हाईकोर्ट के फैसले (फातिमा थसनीम बनाम केरल राज्य) का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि व्यक्तिगत धार्मिक अधिकार संस्थागत अनुशासन पर हावी नहीं हो सकते।
इस मामले पर शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी ने स्कूल की आलोचना की, कहा कि “कोई भी स्कूल छात्रों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता।” उन्होंने इसे सांप्रदायिक ताकतों की साजिश बताया और छात्रा के शिक्षा अधिकार की रक्षा पर जोर दिया।हिजाब विवाद पर केरल के शिक्षा मंत्री का बयान सामने आया है। वी. शिवनकुट्टी ने कहा, “वह मामला खत्म हो चुका है। सुबह करीब 11 बजे तक यह सुलझ गया। मैं इस पर और कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। जो कुछ भी कहना था, वह पहले ही कह दिया गया है। इसमें कुछ नया जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इस समय और कुछ कहने से सिर्फ़ बेवजह के मुद्दे ही पैदा होंगे।