बरेली:जेल में बंद मौलाना तौकीर रजा की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है. बरेली में 26 सितंबर को हुए बवाल के बाद आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था. तब से वह फतेहपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं.
जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता दिगंबर पटेल ने बताया कि एडीजे 5 की कोर्ट में जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई. अदालत सुनवाई के बाद अर्जी खारिज कर दी. शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि 26 सितंबर को बरेली में हुए बवाल के आरोपी मौलाना तौकीर रजा के वकील ने जमानत के लिए अर्जी लगाई थी. इस मामले में एडीजे कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया.
अलग-अलग थानों में 10 मुकदमे दर्ज हैं: पुलिस ने बरेली में हुए बवाल के मामले में अलग-अलग थानों में 10 मुकदमे दर्ज किए हैं. इन सभी मुकदमों में आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा को भी आरोपी बनाया गया था. पुलिस ने 27 सितंबर को आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. तब से मौलाना तौकीर रजा फतेहपुर की सेंट्रल जेल में बंद हैं.

